निजी व सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा जरूरी, डीजीपी ने दिये निर्देश
हरियाणा के रेयान इण्टरनेशनल स्कूल में छात्र की नृशंस हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। जिसके बाद डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी निजी व सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रभावी सुरक्षा के लिए व्यापक निर्देश दिए हैं। सभी एसएसपी और जिलों के प्रभारी एसपी को दिए निर्देशों में कहा गया है कि सभी स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों के साथ स्थानीय सीओ, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, मजिस्ट्रेट से समन्वय बनाकर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
स्कूल कर्मियों का सत्यापन
डीजीपी ने कहा है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय में कार्यरत नियमितकर्मचारियों / संविदा कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों, कैन्टीन कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया जाए। साथ ही उनसे सम्बन्धित कागजात विद्यालय में इलेक्ट्रानिक एवं दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखे जाएं।
वाहन चालकों व कण्डक्टरों का भी सत्यापन
विद्यालय प्रबंधन सुनिश्चित करे कि विद्यालय के अधिकृत वाहनों के अलावा ऐसे सभी निजी वाहन, जो उनके स्कूल के छात्रों को लाते व ले जाते हैं, उसका विवरण विद्यालय के पास हो। साथ ही स्थानीय थाने से संपर्क कर उन वाहनों के चालकों-कडक्टरों का पुलिस वेरीफिकेशन कराएं।
बाउण्ड्री ठीक हो
संपूर्ण विद्यालय परिसर सुदृढ़ व पर्याप्त ऊंची चारदीवारी से घिरा हो, जिसके ऊपर कंटीले तार लगे हों ताकि कोई व्यक्ति अनधिकृत प्रवेश न कर सके।
दरवाजों पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के गार्ड
विद्यालय के सभी प्रवेश, निकास द्वारों पर मान्यता प्राप्तसुरक्षा एजेन्सी से सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगायी जाए
विजिटर रजिस्टर
विद्यालय परिसर में आने वाले सभी आगन्तुकों, अभिभावकों का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, आने का मकसद जिस व्यक्ति से मिलना हो उसका नाम, प्रवेश का समय एवं हस्ताक्षर आदि दर्ज करवाया जाए। आगंतुक को विद्यालय के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास निर्गत किया जाए और प्रत्येक दो घंटे के अन्तराल पर यह चेक किया जाए कि उक्त आगन्तुक विद्यालय में न रूका हो। बाहर निकलने का समय भी रजिस्टर में अंकित किया जाए।
सीसीटीवी
विद्यालय में ऐसे सभी स्थानों विशेष कर प्रवेश एवं निकास द्वार, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, वाशरूम के प्रवेश -निकास द्वार, पुस्कालय, स्पोर्ट्स ग्राउण्ड पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
असलहे पर पाबंदी
विद्यालय में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र और अनधिकृत वस्तुओं के ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया जाए।
टायलेट-वाशरूम-
छात्र, छात्राओं एवं कर्मचारिया के लिए अलग-अलग टायलेट व वाशरूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आगन्तुकों के लिए भी अलग से टायलेट वाशरूम हों। टायलेट-वाशरूम में खिडकी व जाली लगाई जाए।
शिक्षक व कर्मचारियों के पहचान पत्र
विद्यालय परिसर में प्रवेश करते समय समस्त शिक्षकों- स्कूल कर्मचारियों द्वारा अधिकृत पहचान पत्र धारण किया जाए। अगर कोई प्लम्बर, कारपेन्टर, इलेक्ट्रीशियन विद्यालय में आता है तो उसे भी अस्थायी पहचान पत्र दिए जाएं।
All Comments